Solution:भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 B पंचायतों के गठन से संबंधित है।
• इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों का गठन किया जाएगा।
• इसमें कहा गया है कि बीस लाख से अधिक आबादी वाले राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता है।
• अनुच्छेद 243 (Definitions): इसमें पंचायत, ग्राम सभा, गाँव, मध्यवर्ती स्तर और पंचायत क्षेत्र की परिभाषाएँ शामिल हैं।
• अनुच्छेद 243A (Gram Sabha): यह ग्राम सभा को राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित शक्तियाँ और कार्य प्रदान करता है। इसमें गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी सदस्य शामिल होते हैं, जो प्रत्यक्ष भागीदारी का मंच है।
• अनुच्छेद 243C (Composition of Panchayats): यह पंचायतों की संरचना, सदस्यों के चुनाव (सीधे निर्वाचन) और सीटों की संख्या निर्धारित करता है।
• अनुच्छेद 243D (Reservation of seats): यह अनुसूचित जातियों (SC), अनुसूचित जनजातियों (ST) और महिलाओं (कम से कम 1/3) के लिए सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करता है।