Solution:भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं जब भारत या इसके एक हिस्से की सुरक्षा को युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से खतरा हो।
•इस प्रकार के आपातकाल की अब तक तीन बार-1962, 1971 और 1975 में घोषणा की जा चुकी है।
• भारतीय संविधान में आपात काल का प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है।
• भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 (Article 356) राज्यों में संवैधानिक मशीनरी के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन (President’s Rule) लगाने का प्रावधान करता है।
• भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 (Article 360) देश में वित्तीय आपातकाल (Financial Emergency) से संबंधित है। यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि भारत या उसके किसी हिस्से की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में है, तो वे इसकी घोषणा कर सकते हैं।