Solution:वर्तमान में संविधान की अष्टम अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। भारतीय संविधान के भाग-17 में अनुच्छेद 343-351 तक राजभाषा का प्रावधान किया गया है। मूल संविधान में 14 भाषाएँ थी।21 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1967 ई. द्वारा सिन्धी को जोड़ा गया जिससे इसकी संख्या 15 हो गयी। 71वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा कोकड़ी, नेपाली, मणिपुरी को सम्मिलित करने पर यह संख्या 18 हो गयी। 92वाँ संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाला भाषाओं को जोड़ा गया जिससे इसकी संख्या 22 हो गयी।